उत्तर प्रदेश

Muzaffarnagar News: रेप आरोपी की जमानत याचिका खारिज, वीडियो में रेप करते आरोपी का चेहरा नजर नहीं आ

मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News)  मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने रेप के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जज ने वीडियो सुबूत देखकर यह फैसला सुनाया है। हालांकि वीडियो में रेप करते आरोपी का चेहरा नजर नहीं आया।अभियोजन के अनुसार, थाना क्षेत्र पुरकाजी के एक गांव में २५ जनवरी २०२२ को परचून की दुकान पर सामान लेने गई १४ वर्षीय लड़की से दुकानदार शाका गिरी उर्फ भूरा ने रेप किया था।

सामान देने के बहाने दुकान में बुलाकर उसने दरिंदगी की थी। इसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर उससे कई बार रेप किया गया। एक दिन पीड़िता ने मना किया तो रेप की वीडियो वायरल कर दी।

नाबालिग के साथ रेप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया था। थाना पुरकाजी पुलिस हरकत में आ गई थी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ७ फरवरी २०२२ को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपित के वरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

वायरल वीडियो पैन ड्राइव में कर केस डायरी में संलग्न कर दी गई।आरोपित के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी लगाते हुए रेप की वायरल वीडियो चलाने का अनुरोध किया गया था। जिस पर विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने रेप की वायरल वीडियो की पैन ड्रावइ लैपटाप पर लगाकर अपने चैंबर में देखी।

४ मिनट की रेप की वीडियो में हांलाकि रेपिस्ट का चेहरा नजर नहीं आया। बावजूद कोर्ट ने माना कि वीडियो देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मुकदमे के आरोपित ने इस घटना को अंजाम दिया या नहीं। विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने बताया कि वीडियो देखकर कोर्ट ने माना कि पीड़िता का रेप हुआ। पीड़िता ने पुलिस तथा मजिस्ट्रेट एवं मेडिकल के समय दिये गए बयान में आरोपित पर ही रेप का आरोप लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष की और से आरोपित को जमानत दिये जाने की गुहार लगाई गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने माना कि आरोपित का अपराध गंभीर, जघन्य तथा बर्बरतापूर्ण है।

 

कारावास व अर्थदण्ड से वाहन चोर आरोपी को किया दण्डित

मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News)  वर्ष २०१९ में अभियुक्त शादाब के पास से चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी

जिसके परिणाम स्वरुप मा० न्यायालय एसीजेएम-१ मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त को ०२ वर्ष ११ माह के कारावास व ०१ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दण्डित किये गये अभियुक्त शादाब पुत्र शहीद निवासी सड़क वाली मस्जिद कस्वा व थाना छपार, मुजफ्फरनगर।

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