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Delhi NEWS- निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया AAP सरकार ने

Delhi NEWS: Delhi government (AAP सरकार) ने सभी निजी स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है. यह नियम साल 2020-21 और 2021-22 में कलेक्‍ट की गई फीस पर लागू होगा.दिल्ली के निजी स्‍कूलों को कक्षा 1 से 12 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

दिल्ली सरकार (Delhi government)  के आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि जो स्‍कूल इसका पालन नहीं करेंगे, उनके लिए माना जाएगा कि उन्‍होंने आदेश का उल्‍लंघन किया है. छात्र को योजना के तहत समय पर भुगतान करना होगा. 

 दिल्ली के स्कूलों को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे सभी आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा करने के लिए कहा गया था. आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि अल्पसंख्यक छात्रों को ट्यूशन फीस का रिमबर्समेंट दिल्ली सरकार द्वारा योजना के गाइडलाइन्‍स के अनुसार की जानी है.

अल्पसंख्यक छात्रों की फीस रिमबर्समेंट का मामला संदेह के घेरे में आ गया है क्योंकि कुछ स्कूलों ने कथित तौर पर पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं किया है. इसे ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक सर्कुलर सभी डीडीई (जोन) को दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन किया गया है इसका निजी स्कूलों से एक प्रमाण पत्र लेने का निर्देश देता है .

Shyama Charan Panwar

एस0सी0 पंवार (वरिष्ठ अधिवक्ता) टीम के निदेशक हैं, समाचार और विज्ञापन अनुभाग के लिए जिम्मेदार हैं। पंवार, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय (मेरठ)से विज्ञान और कानून में स्नातक हैं. पंवार "पत्रकार पुरम सहकारी आवास समिति लि0" के पूर्व निदेशक हैं। उन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है। संपर्क ई.मेल- panwar@poojanews.com

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