Muzaffarnagar News- शब-ए-बरात और होली को लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News) पूर्व की भांति इस साल भी होली और शब-ए-बरात एक साथ होने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। एडीजी, एसएसपी, एसपी सिटी के साथ ही सभी थानों का फोर्स देर रात से ही सड़कों पर नजर आया
तो वहीं जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने भी प्रशासनिक अफसरों और फोर्स के साथ शहर में पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं को परखने का काम किया। इस दौरान उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार के अलावा अन्य अधिकारी और भारी पुलिस मोर्स मौजूद रहा।
धारा 144 लागू
मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News) डीएम के निर्देश पर आगामी पर्व/त्योहार/जयंती को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने की जनपद मुजफ्फरनगर में धारा १४४ लागू। डीएम अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) नरेंद्र बहादुर सिंह ने जनपद मुजफ्फरनगर में ७ मार्च २०२३ को होलिका दहन, दिनांक ८/९ मार्च २०२३ को होली, शब्बे बारात, दिनांक ३० मार्च २०२३ को रामनवमी, डॉ भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस, रमजान माह, अलविदा जुम्मा, ईद उल फितर, आदि त्योहारों के दृष्टिगत तथा विभिन्न बोर्ड की समय-समय पर आयोजित परीक्षाओं के दृष्टिगत एवं अन्य संवेदनशील कारणों से जनपद की आपातिक स्थिति है।
स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व मुजफ्फरनगर की शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्ठा कर सकते हैं, जिससे जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र में धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है। यह आदेश दिनांक ०७.०३.२०२३ से दिनांक ०४.०५.२०२३ तक लागू रहेगा। यदि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाए।
इस आदेश की प्रति कलेक्ट्रट, जनपद के २१ के थाने, महिला थाने सहित, तहसील मुख्यालय, नगर पालिकाध्पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा १८८ आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
यह आदेश संपूर्ण जनपद क्षेत्र में लागू होगा। और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में जनपद मुजफ्फरनगर में रहेंगे या आवागमन करेंगे।

