उत्तर प्रदेश

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य: शादी या अन्य आयोजनों में 25 लोगों की ही अनुमति

योगी सरकार पाबंदियों में बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। सरकार की ओर से हाल ही में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लगाए गए लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई थी तो अब यूपी में शादियों की गेस्ट लिस्ट और छोटी कर दी गई है।

कोरोना संकट के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने शादी व अन्य समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके मुताबिक, एक समय मे अधिकतम 25 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति दी गई है।

यानी अब शादी या अन्य आयोजनों में केवल 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बता दें कि ये नई गाइडलाइन सूबे के गृह विभाग की तरफ से जारी की गई है।

इसकी अलावा सरकार ने सभी आयोजनो में मास्क समेत कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन अनिवार्य रखा है। गृह विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन (Guideline) में साफ साफ कहा गया है कि बंद व खुली जगहों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 24 आमंत्रित मेहमानों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के साथ साथ कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना नियमों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

आज अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस आशय के निर्देश सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को जारी कर दिए। जिसमें कहा गया है कि सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों एवं खुले स्थानों पर100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्कसामाजिक दूरी सेनेटाइजर एवं कोरोना प्रोटाकाल का पूरी तरह से पालन की बात कही गयी थी।

लेकिन इस समय कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब इसे खुले एंव बंद स्थानों पर शादी व्याह समारोहों में एक समय आमंत्रित अतिथियों की संख्या मास्क सेनेटाइजर सामाजिक दूरी एवं प्रोटोकाल के साथ 25 ही रहेगी।

साथ ही इन अतिथियों के बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया जाए। इसके अलावा शौचालयों आदि में पूरी सफाई व्यवस्था होनी चाहिए।

इससे पहले उत्तर प्रदेश में शादी समारोह (Wedding Ceremony) में बंद स्थानों में 50 मेहमानों और खुली जगहों पर सौ लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई थी। लेकिन कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है।

 

News Desk

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