मिट्टी खनन ठेकेदार निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने जनपद के समस्त मिट्टी खनन ठेकेदार को निर्देश दिये है कि मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र द्वारा अगवत कराया गया है कि मा0 न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वृहद निर्माण परियोजनाओं, पर्यावरणीय स्वीकृति वाली ऐसी परियोजनाएं जिनका बिल्टउप एरिया 20000 वर्ग मीटर से अधिक है, रोड कस्ट्रक्शन, माइनिंग, वृहद पार्किग स्थल, डैमोलेशन एक्टिविटीज, डस्ट पोन, ट्रफिक कोरिडोर में अनिवार्य रूप से ।दजप ैउवह ळंदे की व्यवस्था किये जाने पर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
समस्त मिट्टी खनन ठेकेदार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें——- अपर जिलाधिकारी प्रशासन
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि समस्त मिट्टी खनन ठेकेदार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करे। यदि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जाता है तो आपके विरूद्व उप खनिज नियमावली-2018 तथा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किये जाने के निमित्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।