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बंगालियों के कथित अपमान वाली टिप्पणी मामले में Paresh Rawal के खिलाफ FIR रद्द

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा अभिनेता Paresh Rawal के खिलाफ दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी. उक्त प्राथमिकी में दावा किया गया था कि पद्मश्री से सम्मानित रावल ने बंगाली समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करते हुए उसके समक्ष याचिका दायर करने वाले रावल पहले ही स्पष्टीकरण दे चुके हैं और संबंधित टिप्पणी पर माफी मांग चुके हैं. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए प्राथमिकी रद्द कर दी और कहा कि कार्यवाही को आगे जारी रखना वांछनीय नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद Paresh Rawal ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 29 नवंबर को गुजराती भाषा में दिए उनके भाषण की गलत व्याख्या की गई और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इसका गलत अनुवाद किया गया. Paresh Rawal ने कहा कि उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया है और दो दिसंबर को माफी मांगी, उसी तारीख को सलीम ने कोलकाता के तलतला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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