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Muzaffarnagar: बैंक में रेकी कर राहगीरों से लूट करने वाले गैंग लीडर को 10साल के कठोर कारावास और दुकानदार क़ी हत्या कर सामान लूटने वाले बदमाश को गेंगेस्टर कोर्ट से चार साल क़ी सजा और जुर्माना

Muzaffarnagar पहला प्रकरण थाना चरथावल का हैँ वर्ष 2012में बिजेन्दर कुमार निवासी न्यामू थाना चरथावल पंजाब नेशनल बैंक चरठावल से दो लाख रुपए निकाल कर मोटरसाईकिल से अपने भाई सुधीर के साथ लौट रहें थे ज़ब दधेडू गाँव के पास पहुँचे तों पल्सर मोटरसाईकिल पर सवार बदमाशों ने टककर मार कर इन्हे गिरा दिया और तमँचा दिखाते हुए रुपये से भरा थैला लूट कर फरार हो गए

जिसकी पुलिस में वादी बिजेंद्र ने सूचना दी,इसके कुछ दिन बाद शमीम निवासी पिमोडा से भी उसके ट्यूबवेल के पास दिन दहाड़े पल्सर सवार बदमाशो ने सवा लाख रुपये लूट लिए

पुलिस ने घटना को खोलते हुए नौशाद पुत्र अहमद हसन निवासी धनसैनी थाना तितावी, आस मोहम्मद उर्फ़ आशु पुत्र यामीन निवासी साँझक थाना शाहपुर व आबिद पुत्र बशीर निवासी शेखपुरा थाना बिनोली बागपत को गिरफ्तार कर लूटी हुई रकम बरामद क़ी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार त्यागी ने इन बदमाशों के विरुद्ध गेंगेस्टर एक्ट में चालान किया, मालुम पड़ा कि ये बदमाश इसी तरह बैंक से रुपए निकाल कर जाने वाले लोगों पर निगाह रखते थे और मौका मिलते ही लूट करते थे

आस मोहम्मद व आबिद लगातार फरार हैँ कोर्ट द्वारा इनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हैँ, गैंग लीडर नौशाद के विरुद्ध सुनवाई जारी थी अभियोजन पक्ष द्वारा कोर्ट में सभी गवाह प्रस्तुत किये, सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर जज बाबू राम ने नौशाद को 10साल का कठोर करवास और 10हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा, वर्तमान में नौशाद गोण्डा जेल में निरुद्ध हैँ जो आज कोर्ट में उपस्थित था

दूसरा प्रकरण

दूसरा प्रकरण थाना जानसठ का हैँ दिनाँक 21/9/17 को वादी विजय कुमार निवासी जानसठ का पुत्र अंकित सैनी क़ी जानसठ में गुरु नानक मार्किट में फोटोस्टेट क़ी दुकान थी रात 9बजे अंकित दुकान बंद कर घर के लिए चला तों घर नहीं पहुंचा, खोजने पर दुकान का ताला टुटा पड़ा था और लेपटॉप, एल सी डी आदि सामान गायब था और अंकित का शव घर के समीप पड़ा मिला

पुलिस ने घटना का आवरण करते हुए तीन अभियुक्तों गौरव सैनी पुत्र धर्मपाल निवासी पायल सिनेमा के पीछे कस्बा जानसठ, पंकज सैनी पुत्र बसंत सैनी कस्बा जानसठ व मिंटू पुत्र वीर सिंह निवासी काशी राम कॉलोनी जानसठ को गिरफ्तार कर लूटा माल बरामद किया

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने हत्या लूट के मामले में आरोप पत्र लगाने के बाद इन तीनो पर गेंगेस्टर एक्ट में भी चालान किया, हत्या लूट का मूल अभियोग अभी विचाराधीन हैँ, गौरव क़ी पत्रांवली अलग कर गेंगेस्टर जज बाबूराम ने गौरव को चार साल क़ी सजा और पाँच हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया.पैरवी -विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने की.

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