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Muzaffarnagar News: गौकश नसीम पुत्र घसीटा की 45 लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क

चरथावल।मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News) थाना चरथावल पुलिस द्वारा लूटेरे/गौकश अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा १४(१) के तहत की गयी कार्यवाही, करीब ४५ लाख रूपयों की अवैध संपत्ति को किया गया कुर्क। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में पुलिस प्रशासन द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु गैंगस्टर अपराधियों के विरूद्ध निरंतर कठोर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में नायब तहसीलदार सदर, प्रभारी निरीक्षक थाना चरथावल के नेतृत्व में थाना चरथावल पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना चरथावल क्षेत्र के लूटेरे/गौकश व गैंगस्टर अपराधी नसीम पुत्र घसीटा निवासी मौहल्ला मुर्दापट्टी कस्बा व थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट १४(१) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग ४५ लाख रूपयों की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की गई है।
अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा द्वारा लूट, डकैती, गौकशी आदि जघन्य अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसको जब्त किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध डकैती, लूट, गौकशी, व गैंगस्टर अधिनियम जैसी संगीन धाराओं में २२ अभियोग पंजीकृत हैं। 
 अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा थाना चरथावल का टॉप-१० व हिस्ट्रीशीटर (एच०एस०-१५२ए) अपराधी है एवं जनपद स्तर पर पंजीकृत गैंग डी-९४ का गैंग लीडर है। अभियुक्त वर्ष १९९७ से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है। कुर्क की गई सम्पत्ति का विवरण कुल ४५,००,०००- रुपये की अचल सम्पत्ति। आवासीय प्लाट भूखण्ड कुल क्षेत्रफल १६० वर्ग गज में बना ०३ मंजिला मकान।
अभियुक्त नसीम पुत्र घसीटा उपरोक्त द्वारा अवैध तरिके से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति, जिसकी कीमत लगभग ४५ लाख रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम १९८६ की धारा-१४(१) के अन्तर्गत जब्त किया गया।

News Desk

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