Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

POCSO Court: दस वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म के आरोप में आरोपी दोषी करार, बुधवार को सुनाई जाएगी सजा

मुज़फ्फरनगर। एक दस वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म के आरोप में POCSO Court ने एक आरोपी को दोषी घोषित किया है। आरोपी शाहनवाज़ को आगामी बुधवार को सज़ा सुनाई जाएगी।

गत १७ अक्टूबर २०१६ को थाना भोपा के ग्राम छछरौली के जंगल मे लगे कोल्हू के पास दस वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी शाहनवाज़ को पोक्सो अदालत ने दोषी घोषित किया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज राजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत १७ अक्टूबर २०१६ को थाना भोपा इलाके के ग्राम छछरौली में एक दस वर्षीय दलित बालक कोल्हू के पास अपने एक दोस्त के साथ पपीते तोड़ने गया था।

वहां कोल्हू से शाहनवाज आ गया और उसने जबरन उसे खेत मे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। शोर मचाने पर लोगांं के आने पर आरोपी फरार हो गया। परिजन ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने धारा ३७७ आईपी सी व ५/६ पोक्सो एक्ट व दलित एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज था।

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: [email protected]

News-Desk has 20988 posts and counting. See all posts by News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 5 =