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कर्नाटक में गोहत्या निरोधक विधेयक पारित: गायों पर अत्याचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध

कर्नाटक में गोहत्या निरोधक विधेयक पारित हो गया है। कर्नाटक गौहत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 के नाम से पारित हुए विधेयक में राज्य में गायों की हत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

इसी के साथ गायों की हत्या करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुशी जाहिर की और अपने आवास पर पर मंगलवार को गायों की विशेष पूजा आयोजित करवाई।

इस मौके पर राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान और गृह मंत्री बसावराज बोम्मई सहित उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी भी मौजूद रहे। बता दें, येदियुरप्पा ने अपने आवास पर ‘गोमाता’ के माथे पर कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाया और उन पर अक्षत और पुष्प की वर्षा की।  इसके बाद उन्होंने गायों को चावल, दाल और केले भी खिलाए।

बता दें, कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक भाजपा सरकार के प्रमुख विधेयकों में से एक था, जिसके बारे में पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था।

विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद में यह विधेयक अटक गया था। वहीं, सोमवार को विधान परिषद के उप सभापति एम के प्रणेश ने जब इस मामले को उठाया तो कांग्रेस और जदएस के सदस्य सदन के बीच में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी।

विपक्ष के हंगामे के बीच प्रणेश ने विधेयक के पारित होने की घोषणा कर दी। कांग्रेस और जदएस विधेयक के विरोध में थीं। दोनों पार्टियों का कहना है कि इसकी मंशा अल्पसंख्यकों को निशाना बनानकी है।

गौरतलब है कि कर्नाटक देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां 12 साल से कम आयु की गायों और भैंसों के परिवहन, तस्करी और वध करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं

 

News Desk

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