Singapore: भारतीय मजदूर मुरुगन ने लॉरी से गिरने के बाद मालिक पर ठोका मुकदमा और जीत लिया 60 लाख का मुआवजा
Singapore तमिलनाडु के रहने वाले एक भारतीय शख्स ने काम पर जाते समय एक खचाखच भरी लॉरी से गिरने के बाद अपने नियोक्ताओं पर मुकदमा ठोक दिया. इस मामले में फैसला उनके पक्ष में रहा.
रामलिंगम मुरुगन कंपनी की गाड़ी से जब काम पर जा रहे थे, तभी हुए एक हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इस मामले में कोर्ट ने उनके नियोक्ता को एक लाख सिंगापुरी डॉलर बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है.
जनवरी 2021 में रामलिंगम मुरुगन 24 अन्य मजदूरों के साथ एक लॉरी के पीछे अपने डोरमेट्री से काम करने वाली जगह जा रहे थे. उन्होंने कहा कि तभी उन्हें एक अन्य मजदूर ने धक्का दे दिया, जो बारिश से बचने की जल्दी में था, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गए.
जब उनके दाहिने घुटने का दर्द कम नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्हें पता चला कि उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया है. फ्रैक्चर के लिए उनके पैरों की सर्जरी की गई और वह लगभग पांच महीने तक मेडिकल लीव पर रहे.
इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने अपने नियोक्ता रिगेल मरीन सर्विसेज के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें 100,000 सिंगापुरी डॉलर (60,86,955 भारतीय रुपये) के हर्जाने की मांग की गई. दुर्घटना के वक्त वह समुद्री जहाज मरम्मत कंपनी ‘रिगेल मरीन सर्विसेज’ के लिए स्ट्रक्चरल स्टील और शिप पैंटर के तौर पर काम कर रहे थे.
हालाँकि कंपनी ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि मुरुगन लॉरी से नीचे उतरते समय फिसल कर गिर गए थे. गुरुवार को उपलब्ध कराए गए फैसले में, जिला न्यायाधीश टैन मे टी ने मुरुगन के पक्ष में फैसला सुनाया, नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा.

