Sonbhadra News: मिली 10 वर्ष की कैद, खेत पर गई लड़की के साथ किया था दुष्कर्म
Sonbhadra News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आठ साल पुराने मामले में पेश की गई दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी अवधेश यादव को 10 वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 जून 2014 को म्योरपुर थाने पहुंचकर तहरीर दी कि गत चार मार्च 2014 को उसकी नाबालिग बेटी अपने छोटे भाई के साथ जौ की कटाई करने के लिए डैम के पास वाले खेत पर गई थी। शाम सवा छह बजे के करीब उसने भाई से कहा कि वह डैम किनारे नहाने जा रही है। काफी देर तक नहीं लौटी तो भाई जाकर देखा तो वह गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला।
घटना के कई दिन बाद क्षेत्र के अवधेश यादव नामक व्यक्ति के मुंह से सुनने को मिला की उनके लड़की को गाड़ी से कहीं बाहर भेज दिया है। उसका कोई क्या कर लेगा। पीड़िता के पिता ने तहरीर में विश्वास जताया कि अवधेश यादव ने ही उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। इसके आधार पर पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की तो लड़की उसके कब्जे से बरामद हो गई। इसके बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया।
मामले में पर्याप्त सबूत होने की बात कहते हुए म्योरपुर थाना क्षेत्र के बराईडाड़ गांव निवासी अवधेश यादव पुत्र अशर्फीलाल यादव के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। जहां मामले की सुनवाई के साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी गई। गवाहों का बयान दर्ज किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का भी अवलोकन किया गया।
इसके आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दोषी अवधेश यादव को शुक्रवार को 10 वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समाहित किया जाएगा। वहीं अर्थदंड जमा होने के बाद पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।