Students’ Islamic Movement of India (SIMI): आतंकवादी संगठन पर पांच साल के लिए बढ़ा प्रतिबंध
Students’ Islamic Movement of India (SIMI) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है. इसको लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिमी पर प्रतिबंध बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया और बताया, मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की है.
गृह मंत्री कार्यालय ने Students’ Islamic Movement of India (SIMI) पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी साझा करते हुए एक्स पर लिखा, आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण के तहत ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)’ को यूएपीए के तहत पांच साल की अगली अवधि के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया है.
Bolstering PM @narendramodi Ji’s vision of zero tolerance against terrorism ‘Students Islamic Movement of India (SIMI)’ has been declared as an ‘Unlawful Association’ for a further period of five years under the UAPA.
The SIMI has been found involved in fomenting terrorism,…— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) January 29, 2024
Students’ Islamic Movement of India (SIMI) को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है.
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया Students’ Islamic Movement of India (SIMI) एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है. जिसकी स्थापना अप्रैल 1977 में हुआ था. जिसके संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी थे. हालांकि बताया जाता है कि सिमी की स्थापना पहले ही हो गई थी. 1956 में बने प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी को ही नया रूप देकर सिमी बनाया गया.
9/11 हमले के बाद भारत सरकार ने 2001 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था. सरकार ने यह कार्रवाई आतंकवादरी संगठन के साथ संबंध होने पर लगाया था. हालांकि अगस्त 2008 में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया था. लेकिन फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सिमी पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है.
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध लगाने का कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, जिससे देश के सुरक्षा स्तर में सुधार होने की आशा है। गृह मंत्रालय ने जारी किए गए आदेश के अनुसार, सिमी को पांच साल के लिए ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया है, जिससे इस संगठन की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय को जनता के साथ साझा करते हुए ट्वीट किया, “मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की है और सिमी को पांच साल के लिए गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है।” इससे स्पष्ट है कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ नए सुरक्षा कदमों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्री कार्यालय ने इस निर्णय को सुनिश्चित करते हुए कहा, “यह प्रतिबंध सिमी के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण के तहत किया गया है और इससे आतंकवाद के खिलाफ सरकार का सख्त संदेश है।” इस प्रतिबंध के बाद सिमी के सभी संगठनात्मक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी बनेगी और इससे देश की सुरक्षा में सुधार होगा।
सिमी को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित करने का निर्णय आतंकवाद के खिलाफ सरकार के सख्त स्थान को दिखाता है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा, जिससे आतंकवाद को रोकने में सरकार को मदद मिलेगी।
इस प्रतिबंध के साथ ही, सरकार ने जनता को यह संदेश भी दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ हर कदम से जुड़ी हुई है और वह किसी भी स्थिति में देश की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानती है। इस प्रकार, सरकार ने नागरिकों को सहयोग और साझेदारी की भावना के साथ आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है।
इस प्रतिबंध के बाद, उम्मीद है कि देश की सुरक्षा में नए सुरक्षा कदम उठाए जाएंगे और आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार और जनता मिलकर काम करेंगे।

