Biralasi

उत्तर प्रदेश

उच्च अदालत ने निरस्त किया वाहन मुक्त करने का आदेश

अंकित के पुत्र की ओर से भी कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि दुर्घटना वाले दिन कार का बीमा न होने के कारण कार स्वामी से ही उसे क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपये दिलाया जाए और तब तक कार मुक्त किए जाने का आदेश न दिया जाए

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