Void Marriage Children Rights

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Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला: अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को भी मिलेगा पैतृक संपत्ति में अधिकार

Supreme Court की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, ने इस मामले में अपने फैसले को स्पष्ट रूप से रखते हुए बताया कि अमान्य विवाह से जन्मे बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) के तहत दिया गया है, जिसके अनुसार, अवैध विवाह से जन्मे बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार होंगे, चाहे वह संपत्ति स्वअर्जित हो या पैतृक।

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