मुजफ्फरनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन होंगे प्रतिबन्धित
मुजफ्फरनगर। एनजीटी के आदेश के अनुसार जिले में पंजीकृत 72071 वाहन एनसीआर क्षेत्र में प्रतिबंधित हो गए हैं। उक्त वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर वाहनों का संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण निरस्त करा लें या फिर किसी अन्य जनपद में पंजीकरण के लिए एनओसी ले लें।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दस साल पुराने डीजल चालित और १५ साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों का एनसीआर में संचालन प्रतिबंधित कर रखा है। इस आदेश के तहत एआरटीओ कार्यालय मुजफ्फरनगर में पंजीकृत ७२ हजार ७१ वाहनों की निर्धारित समय सीमा बीत चुकी है।
नहीं चलेंगे एनसीआर में जिले के 72071 वाहन
इनमें ६८, ९६२ पेट्रोल चालित वाहन १५ साल पुराने हो गए हैं, जबकि ३१०९ डीजल चालित वाहन दस साल से पुराने हैं। इन सभी का एनसीआर में संचालन नहीं किया जा सकता। एआरटीओ राजीव बंसल ने बताया कि यूएसपी, यूएचक्यू, यूटीएक्स, यूएमयू, यूवीआई, यूपी१२ ए से एच सीरीज तक के पेट्रोल वाहनों का संचालन एनसीआर में नहीं हो सकता।
ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहनों का दूसरे जनपदों में पंजीकरण कराने के लिए एनओसी ले सकते हैं या फिर पंजीकरण निरस्त करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग इन वाहनों के विरुद्ध एनजीटी के आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगा।
मुजफ्फरनगर। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने सूचित किया है कि जनपद के एनसीआर में आ जाने के कारण 10 वर्ष पुराने डीजल चलित एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल चलित वाहन प्रतिबन्धित किये गये हैं। अतः 10 वर्ष पुराने डीजल चलित वाहन स्वामियों एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल चलित वाहन स्वामियों को माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में प्रेस के माध्यम से यह नोटिस दिया जाता है
कि यूएसपी, यूएचडी, यूएमयू, यूवीआई, यूपी12ए, यूपी12वीं, यूपी12सी, यूपी12डी, यूपी12ई, यूपी12एफ, यूपी12जी, और यूपी 12, तक के सभी वाहन 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं।
अतः इन सीरिज के वाहन स्वामी तत्काल प्रभाव से अपने वाहन का संचालन एनसीआर क्षेत्र में पूर्णतया बन्द कर दें तथा जल्द से जल्द अपने वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) किसी अन्य जनपद के लिए जारी करा लें अथवा अपने वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करा दें
अन्यथा कि स्थिति में इन वाहनो के विरूद्ध एनजीटी के आदेशानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वय जिम्मेदार होगें।
