उत्तर प्रदेश

Sonbhadra News: जहानागंज थाने में तैनात दरोगा राकेश यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sonbhadra News: करमा थाना क्षेत्र के दलित उत्पीड़न के मुकदमे में (वर्ष 2013, राज्य बनाम तेजबली वगैरह) साक्ष्य के लिए आजमगढ़ से दरोगा राकेश यादव को गत आठ नवंबर को कोर्ट में बुलाया गया था। दरोगा का साक्ष्य कोर्ट में लिख भी लिया गया, लेकिन जब दर्ज कराए गए साक्ष्य पर हस्ताक्षर की बारी आई तो पता चला कि दरोगा राकेश यादव बगैर कोर्ट को जानकारी दिए तथा बिना हस्ताक्षर बनाए ही वहां से चले गए हैं।

 मामले में बतौर साक्षी साक्ष्य दर्ज कराए जाने के बाद दरोगा द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किए जाने के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इसे कोर्ट के समय की बर्बादी और दरोगा के इस कृत्य को गंभीर अपराध माना गया है।

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र खलीकुज्ज्मा की अदालत ने इस कृत्य को आपत्तिजनक मानते हुए आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने में तैनात दरोगा राकेश यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वारंट भेजने के साथ ही आजमगढ़ एसपी को आगामी चार दिसंबर को उक्त दरोगा (साक्षी) कर कोर्ट में हाजिर कराने का भी आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने करमा थाने के पैरोकार के माध्यम से उक्त साक्षी दरोगा राकेश यादव की मोबाइल पर काल कराई, लेकिन वह वापस नहीं आए। कोर्ट ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए कहा कि इस साक्ष्य का अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं बनाया गया है। साक्षी दरोगा के इस कृत्य की वजह से न्यायालय का समय भी बर्बाद हुआ है। इसे गंभीर अपराध मानते हुए कोर्ट ने साक्षी दरोगा के विरूद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

Shyama Charan Panwar

एस0सी0 पंवार (वरिष्ठ अधिवक्ता) टीम के निदेशक हैं, समाचार और विज्ञापन अनुभाग के लिए जिम्मेदार हैं। पंवार, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय (मेरठ)से विज्ञान और कानून में स्नातक हैं. पंवार "पत्रकार पुरम सहकारी आवास समिति लि0" के पूर्व निदेशक हैं। उन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है। संपर्क ई.मेल- panwar@poojanews.com

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