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Muzaffarnagar News: कुकर्म का आरोपी को आठ वर्ष तीन माह की सजा

मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) गत२ दिसम्बर २०१३ को शामली जिले के बाबरी ग्राम में १२ वर्षीय बलकवको ५० रुपये देने का लालच देकर जंगल मे कुकर्म करने के आरोपी दानिश को आठ वर्ष तीन माह की सजा व ५ हजार रुपये का जुर्माना किया गया है

मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत २ दिसम्बर २०१३ को ग्राम बाबरी में बस स्टैंड पर बसों में मोमफली बेचरहे १२ वर्षीय बालक को किसी काम के लुई ५० रुपये देने का लालच देकर पास के गन्ने के खेत मे लेजाकर कुकर्म कियाऔर धमकी दी पीड़ित ने अपने परिजन को बताया इस पर उसकी माँ ने पुलिस में मामला दर्ज कराया

बाबरी पुलिस ने आरोपी दानिश के विरुद्ध धारा ३७७ आई पी सी व ३/४पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था ।अमले की सुनवाई के चलते आरोपी ने अपना जुर्म इकबाल किया इस पर अदालत ने उसे दंडित किया।

 

दो शातिर गिरफ्तार

खतौली।(Muzaffarnagar News) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मु०नगर द्वारा अपराधियो के विरूद्ध धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी खतौली के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के पर्यवेक्षण मे उ०नि० सुधीर कुमार चौकी प्रभारी पमनावली की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बलराम पुत्र इलम सिंह नि० ग्राम दाहौड थाना खतौली मु०नगर, अर्जुन पुत्र इलम सिंह नि० ग्राम दाहौड थाना खतौली मु०नगर को १५-१५ पव्वे देशी शराब के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उ०नि० सुधीर कुमार, का० जितेन्द्र, का० जितेन्द्र, का० नीटू सिंह शामिल रहे।

 

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