गाजियाबाद में Irfan Solanki का प्लॉट जब्त, अतीक के बेटे की जमानत याचिका HC से ख़ारिज – कार्रवाई जारी
समाजवादी पार्टी विधायक Irfan Solanki पर शुक्रवार (03 मार्च) को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद में डेढ़ करोड़ कीमत का प्लॉट जब्त कर लिया। गाजियाबाद पहुंची कानपुर पुलिस की 5 सदस्यीय टीम ने थाना मधुबन बापूधाम पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों महाराजगंज जेल में बंद हैं।
प्रयागराज में उमेश पाल और उनके साथ दो गनर की हत्या के बाद से पुलिस लगातार हरकत में है। सीएम योगी के ‘मिट्टी में मिला देंगे’ वाले बयान के बाद बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को प्रशासन का बुलडोजर और पोकलैंड मशीन शहर के मुफ़्ती इलाके में पहुंची। संभावना है माफिया अतीक अहमद के करीबी मासकुद्दीन के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। ज्ञात हो, मासकुद्दीन को अतीक का फाइनेंसर बताया जाता है।
#Kaushambiमें भी चला प्रशासन का बुलडोजर
अतीक अहमद के करीबी के घर पर चला बुलडोजर
अवैध असलहे की सूचना पर छापेमारी #अतीक_अहमद का सहयोगी हैं अब्दुल कवि
फरार चल रहा है अब्दुल कवि। pic.twitter.com/8PGMCIXXwX— News & Features Network (@mzn_news) March 3, 2023
सरकार और प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके परिजनों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद (Atique Ahmed) के बेटे अली अहमद (Ali Ahmed) को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘आरोपी खुद माफिया डॉन है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतीक के बेटे की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘अगर उसे (अली) जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा। क्योंकि, अपराध करना इनका फैशन है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।’
हाई कोर्ट ने अतीक के बेटे की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘आरोपी खुद माफिया डॉन है। इन पर गन प्वाइंट पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती, कीमती जमीन आदि लिखने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। सहयोगी असद द्वारा पिस्तौल से गोली चलाने सहित बसपा विधायक राजू पाल हत्या कांड के कथित मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में भी शामिल होने के आरोप हैं।’
हाईकोर्ट की बेंच ने अतीक के बेटे की याचिका खारिज करने के दौरान ये भी कहा कि, ‘अगर अली को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा। अपराध करना इनका फैशन है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।’
Kanpur Nagar के फीलखाना SHO सुनील कुमार, सब इंस्पेक्टर विवेक शर्मा और एक हेड कांस्टेबल तथा दो कांस्टेबल के साथ गाज़ियाबाद पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय पुलिस को बताया कि मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में सपा एमएलए इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नसीमा सोलंकी (Naseema Solanki) के 300 वर्गमीटर के प्लॉट के बारे में पता चला था।

