Bareilly में आईएएस अधिकारी पर कोर्ट का शिकंजा: कर्मचारी से मारपीट के आरोप में समन जारी, 2 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश
Bareilly की अदालत ने वर्ष 2019 में एडीएम सिटी के पद पर तैनात रहे आईएएस अधिकारी ओपी वर्मा को एक कर्मचारी से कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में तलब किया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को देखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 504 के अंतर्गत समन जारी किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार दुबे की अदालत द्वारा जारी आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अदालत ने आरोपी अधिकारी को आगामी 2 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। वर्तमान में ओपी वर्मा पदोन्नत होकर लखनऊ में आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत बताए जा रहे हैं।
क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ विवाद?
मामले की शुरुआत कई वर्ष पुराने एक प्रशासनिक विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। शिकायतकर्ता रमोद कुमार सक्सेना, जो चकबंदी विभाग में कार्यरत रहे हैं, ने अदालत में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि तत्कालीन एडीएम सिटी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर न केवल अपमानित किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की।
शिकायत के अनुसार यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब चकबंदी विभाग से जुड़े एक पुराने विवाद और कथित दस्तावेजी गड़बड़ियों को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं चल रही थीं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने कुछ तथ्यों को लेकर विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद उनके साथ कथित रूप से प्रताड़नात्मक व्यवहार किया गया।
कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर माना प्रथम दृष्टया मामला बनता है
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस जांच रिपोर्ट, उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। न्यायालय ने अपने आदेश में माना कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता दिखाई देता है।
इसी आधार पर अदालत ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायालय का यह आदेश मामले को कानूनी रूप से एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंचाता है, जहां अब आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
चकबंदी विभाग के पुराने विवाद से जुड़ा है मामला
शिकायतकर्ता रमोद कुमार सक्सेना के अनुसार, वह चकबंदी विभाग भुता में अहलमद के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2006 के दौरान जब वह बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय में पेशकार के रूप में कार्य कर रहे थे, तब एक अपील मामले में कथित रूप से दो अलग-अलग और विरोधाभासी आदेश पारित किए गए थे।
शिकायतकर्ता का कहना है कि जब यह मामला उजागर हुआ तो कथित रूप से स्वयं को बचाने के लिए उनके खिलाफ ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि बाद में अदालत ने मई 2018 में उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया था।
यही घटनाक्रम आगे चलकर प्रशासनिक और कानूनी विवाद का कारण बना, जिसके बाद कथित मारपीट का मामला सामने आया।
कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप
रमोद कुमार सक्सेना द्वारा अदालत में प्रस्तुत शिकायत के अनुसार, 24 जनवरी 2019 की शाम उन्हें तत्कालीन एडीएम सिटी के चैंबर में बुलाया गया था।
शिकायत में कहा गया कि जब वह वहां पहुंचे तो कुछ अन्य अधिकारी और कर्मचारी पहले से मौजूद थे। आरोप है कि चैंबर में प्रवेश करते ही उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन पर कथित रूप से दबाव बनाया गया कि वे विभागीय अनियमितताओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई के बाद ही होगा।
लोकसेवक होने के आधार पर संरक्षण की दलील अदालत ने नहीं मानी
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से यह तर्क रखा गया कि संबंधित अधिकारी एक लोकसेवक हैं, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत सक्षम सरकार से अनुमति आवश्यक है।
हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी कर्मचारी को कार्यालय में बुलाकर उसके साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज या प्रताड़ना की जाती है, तो ऐसी कार्रवाई को सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि किसी अधिकारी द्वारा पद की शक्ति का कथित दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में ऐसे मामलों को स्वतः सरकारी संरक्षण के दायरे में नहीं रखा जा सकता।
यह टिप्पणी इस मामले में कानूनी रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
फर्जी बयान और जेल भेजने के भी लगाए आरोप
शिकायतकर्ता ने अपने परिवाद में यह भी आरोप लगाया है कि कथित मारपीट के बाद उनके नाम से एक बयान तैयार कराया गया और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया।
शिकायत के अनुसार बाद में उनके खिलाफ शांति भंग की आशंका से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया, जहां से बाद में जमानत मिलने पर वे बाहर आए।
इन आरोपों की भी जांच और न्यायिक परीक्षण की प्रक्रिया आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण विषय बने रहने की संभावना है।
2 जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें
मामले में अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बाद अब सभी की नजर आगामी 2 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण तथ्य और दस्तावेज रखे जा सकते हैं। वहीं आरोपी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
मामले का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नाम सामने आया है।
प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया पर फिर शुरू हुई चर्चा
इस प्रकरण के सामने आने के बाद प्रशासनिक जवाबदेही, कर्मचारियों के अधिकार और सरकारी पदों के उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा तेज हो गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच और न्यायिक परीक्षण आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मानने का अंतिम अधिकार केवल न्यायालय के पास होता है।
इसी कारण पूरे मामले को फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है और आगे की सुनवाई के बाद ही कानूनी स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।









