उत्तर प्रदेश

निषेधाज्ञा का नया मानक निर्धारित होगा: राम मदिंर परिसर के 100 मीटर के अदंर नहीं होगा कोई निर्माण

अयोध्या जिले में रामलला के मदिंर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। जानकारी के मुताबित अयोध्या विकास प्राधिकरण राम मदिंर (Ram Mandir) निर्माण को लेकर एक अहम घोषणा की है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के इस ऐलान के बाद राममदिंर निर्माण के 100 मीटर की दूरी के अंदर कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा।

इस साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में रेड यलो जोन सुरक्षित करने के लिए मदिंर परिसर में से एक निश्चित दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाए इसके लिए विकास प्राधिकरण नियम और शर्तें का प्रस्ताव लाने जा रहा है।

शनिवार को राम मदिंर निर्माण के लिए गठित कमेटी ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह की अध्यक्षता में पहली बैठक की। जिसमें राम मदिंर निर्माण (Ram Mandir Construction) को लेकर कई अहम फैसले लिए गए है। इस मीटिंग के दौरान राम मदिंर परिसर के नजदीक क्षेत्रों को विकसित करने की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है। वहीं इस बैठक में निषेधाज्ञा का नया मानक भी निर्धारित हुआ।

अयोध्या विकास प्राधिकरण की इस बैठक में राम मंदिर परिसर के 100 मीटर के अंदर एक भवन के निर्माण करने पर पाबंधी लगाई गई। जबकि वहीं पहले से नियत पुराने भवनों का निर्माण या मरम्मत का कार्य जिलाधिकारी की अनुमति से कराया जाएगा।

वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि ये फैसले राम मदिंर निर्माण की सुरक्षा को लेकर लिए गए हैं। जिसके कारण अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मदिंर परिसर के 100 मीटर के अंदर नए निर्माण कार्य को रोक दिया है। और इसके साथ 200 मीटर तक 12.5 मीटर ऊंचा कोई भी भवन या बिल्डिंग नहीं बनेगी।

 

News-Desk

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