राशन की कालाबाजारी : भेजा जेल
जिलाधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाणी को लेकर अत्यन्त गम्भीर है। उन्होने कहा कि खादान्न व मिटटी के तेल का अवैध संग्रहण नही करने दिया जायेगा। उन्होने बताया कि जानसठ के मौहल्ला बेरियान में स्थित एक गोदाम में युनुस पुत्र अमीर अहमद के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खादान्न एवं मिटटी तेल का अवैध सग्रहण कालाबाजारी के उदेदश्य से किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के विरूद्व एफआईआर दर्ज कर जेल भ्ेाज दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त प्रकरण पर सम्बन्धित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उप जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि बार बार दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसा कृत्य सामने आया है। उन्होने कहा कि किन किन स्तरों पर शिथिलता हुई उसकी पूरी रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शिथिलता बरती गई होगी उनके विरूद्व कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने कहा कि थोक विक्रेता के मिटटी के तेल उठान पर भी आगामी आदेशों तक रहेगी।
——————————
मिट्टी तेल व राशन की कालाबाजारी पर पूर्ति निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी
——————————
उप जिलाधिकारी जानसठ से स्पष्टीकरण देने के निर्देश
——————————
जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर जानसठ से मौहल्ला बेरियान में फैशन वल्र्ड रेडिमेड की दुकान के बराबर में युनुस के गोदाम पर छापा मारा गया। जिसमें 8 ड्रमों से 6 ड्रमों में 1200 लीटर मिटटी का तेल पाया गया 2 ड्रम खाली पाये गये। गोदाम में 18 जूट के कटटों में प्रत्येक कटटे में 50 किग्रा चावल व 2 प्लास्टिक के खुले कटटों मे 50-50 किग्रा चावल भरा पाया गया। छापे के दौरान चावल वाले जूट के कटटों पर गर्वमेंट आफ हरियाणा की छाप अंकित पाई गई जो प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल प्रतीत होता है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौके पर युनुस द्वारा अपने गोदाम में रखे चावल व मिटटी के तेल से सम्बन्धित, लाईसेंस व खरीद फरोख्त से सम्बन्धित कागजात नही दिखाये गये।
जिलाधिकारी ने बताया कि युनुस का यह कृत्य यू0पी0 कैरोसिन कन्ट्रोल आर्डर 1962 यथा संशोधित के प्राविधानों एवं अनुसूचित वितरण(विनियमन आदेश) 2016 का उल्लघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में युनुस के विरूद्व एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौके पर प्राप्त राशन व मिटटी का तेल उचित दर विक्रेता चन्द्रो देवी कस्बा जानसठ की सुपुर्दगी में दे दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि राशन व मिटटी तेल में कालाबाजारी पर किसी केा भी बख्शा नही जायेगा। उन्होने कहा कि जांच में जो भी कोई दोषी होगा उसके विरूद्व कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
