ACB court ने पुलिस के अनुरोध को कर दिया खारिज- गिरफ्तार आरोपितों को रिमांड पर लेने के लिए अनुरोध किया था
ACB court द्वारा रिहा करने के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों को छोड़ दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस खरीद-फरोख्त मामले में पुलिस को झटका दिया है. एसीबी कोर्ट ने टीआरएस विधायकों के खरीद-फरोख्त के मामले के 3 आरोपियों को रिमांड पर लेने के साइबराबाद पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया. साथ ही रिहा करने का आदेश दिया था.
ACB court न्यायाधीश ने पुलिस से आरोपी को 41ए सीआरपीसी नोटिस जारी करने और मामले की जांच करने को कहा. एसीबी जज ने पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा. एसीबी कोर्ट के जज ने रिश्वत की राशि न होने के कारण रिमांड खारिज कर दिया था. पुलिस ने विधायक खरीद मामले के तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट के जज के समक्ष पेश किया था.
ACB court न्यायाधीश के समक्ष रामचंद्र भारती, नंद कुमार, सिम्हायाजी स्वामी को पेश किया गया. न्यायाधीश ने इन तीनों आरोपियों की रिमांड खारिज कर दी. साथ ही तीनों आरोपियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है. एसीबी जज ने गिरफ्तारी प्रक्रिया को गलत बताया. उन्होंने कहा कि दिए गए वर्गों के लिए कोई उचित सबूत नहीं है.
तीनों आरोपियों की रिमांड खारिज करने के आदेश जारी किए गए. न्यायाधीश ने आरोपी की रिमांड खारिज कर दी क्योंकि इस मामले में कोई सबूत नहीं था. इससे पहले उपचुनाव मतदान से कुछ समय पहले टीआरएस विधायक के खरीद फरोख्त के खुलासे से प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया था.

