Atal Pension Yojana में आधार ई-केवाईसी के माध्यम से एक अतिरिक्त विकल्प
Atal Pension Yojana मेंबर बनने के लिए बैंक शाखा में फिजिकल विजिट, नेट बैंकिंग या एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से होती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पीएफआरडीए) ने 27 अक्टूबर, 2021 को एक सर्कुलर के जरिए इस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की।
पीएफआरडीए सर्कुलर के अनुसार अब आउटरीच को और बढ़ाने और सदस्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सीआरए (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) आधार ई-केवाईसी के माध्यम से एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में बोर्डिंग पर डिजिटल उपलब्ध कराएगी। बोर्डिंग पर आधारित आधार एक्सएमएल पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। यह प्रोसेस पूरी तरह से पेपरलेस है।
सर्कूलर के अनुसार ई-केवाईसी प्रौद्योगिकी ढांचे के माध्यम से संभावित ग्राहकों से प्राप्त जानकारी जैसे आधार विवरण, जनसांख्यिकीय जानकारी, पेंशन राशि, भुगतान का तरीका, पति/पत्नी/नामित नाम और बैंक खाते की जानकारी इत्यादि। यह सभी जानकारी उन बैंकों के बैंकों के साथ साझा की जाएगी
जिनमें सब्सक्राइबर्स ने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है। जिसमें से ग्राहक द्वारा चुनी गई गारंटीकृत पेंशन राशि के आधार पर निर्दिष्ट राशि/मोड के लिए ऑटो डेबिट किया जाएगा। एपीवाई अकाउंट खुलने के बाद संबंधित एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ग्राहकों को बाद की सर्विसिंग ऑफर की जाएगी।
इस प्रकार, एपीवाई की सदस्यता लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, पीएफआरडीए ने सभी एपीवाई सेवा प्रदाता बैंकों को अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अपनी संबंधित कॉर्पोरेट वेबसाइट पर ई-एपीवाई लिंक प्रदान करने के लिए कहा है।
इसके अलावा, सीआरए को सलाह दी गई है कि वे सिस्टम-स्तरीय एकीकरण के लिए सभी एपीवाई सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़ें ताकि आधार सीडिंग के लिए ई-केवाईसी आधारित एपीवाई ऑन-बोर्डिंग और सहमति ढांचा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके।
सभी एपीवाई खातों को आधार संख्या के साथ जोड़ा जाना है, जिसके लिए सीआरए मौजूदा एपीवाई ग्राहकों के आधार को उचित सहमति तंत्र के माध्यम से जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अतिरिक्त, एपीवाई सेवा प्रदाता अपने संबद्ध ग्राहकों से उचित सहमति के साथ आधार विवरण भी एकत्र कर सकते हैं, जिसे सर्कुलर के अनुसार सीआरए के साथ साझा किया जाएगा।
असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी।
यह योजना 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपए/2,000 रुपए/3,000 रुपए/4,000 रुपए/5,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आपके द्वारा चुनी गई मासिक पेंशन की निश्चित राशि के आधार पर आपको मासिक योगदान करना होता है। (Online Source)