Bareilly: मौलाना तौकीर रजा मामले में सुनवाई
Bareilly आईएमसी (इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के मामले में सुनवाई किस कोर्ट में होगी, बृहस्पतिवार को जिला जज कोर्ट का इस पर फैसला आ आएगा। एडीजे रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा को बरेली में वर्ष 2010 के दंगों का मास्टर माइंड मानते हुए कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद से मौलाना फरार हैं।
पुलिस मौलाना की तलाश नहीं कर सकी इस कारण समन भी तामील नहीं हो सका था। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को 13 मार्च को आदेश दिया था कि मौलाना को गिरफ्तार कर 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस मौलाना को तलाश करती रही, लेकिन वह नहीं मिले। इस बीच मौलाना हाईकोर्ट की शरण में चले गए।
2010 के दंगों के एक अन्य आरोपी शाहरूख ने मामले की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में कराने के लिए जिला जज के कोर्ट में अर्जी दी थी। केस की फाइल ट्रांसफर करने की अर्जी पर जिला जज की अदालत में सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने फैसला सुनाने के लिए 21 मार्च तय की थी
बृहस्पतिवार को जिला जज कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हो जाएगा कि मौलाना तौकीर रजा से संबंधित 2010 के दंगों के मामले में सुनवाई एडीजे की कोर्ट में होगी या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी।