कोविड-19 के सक्रंमण से बचाव हेतु कार्यधारकों को राशन वितरण करें
मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-२०१३ अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण माह जनवरी २०२१ में ०५ से १८ जनवरी तक जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डो पर ३५ किग्रा० खाद्यान्न (२० किग्रा० गेहूॅं व ५ किग्रा० चावल) प्रति कार्ड मूल्य रू०२ध्- किग्रा गेहूॅ एवं रू०३/ किग्रा० चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को ५ किग्रा० खाद्यान्न (०३ किग्रा गेहूॅ एवं ०२ किग्रा० चावल) र्प्रति यूनिट मूल्य रू०२ध्- किग्रा० गेहूॅ एवं रू० ३- किग्रा० चावल की दर से ई-पॉस मशीन के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार कराया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा उचित दर दुकानों पर नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियां पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि नामित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारियों एवं उचित दर की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखेगे आरै भ्रमणशील रहकर उचित दर दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण करेगे तथा किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पूर्ति कार्यालय में आख्या उपलब्ध करायेगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिये है कि सभी उचित दर विक्रेता कोविड-१९ के सक्रंमण से बचाव हेतु कार्यधारकों को राशन वितरण करते समय अपने मुॅह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल आदि रखे तथा कार्डधारक के ई-पॉस मशीन पर अॅगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारकों के हाथो को साबुनध्सैनेटाईजर से अच्छी तहर धुलवाकर ही ई-पॉस मशीन पर अगूॅंठा लगवाने के पश्चात अन्त्योदय एंव पात्र लाभार्थी कार्डधारकों को ई-पास मशीन के माध्यम से खाद्यान् का वितरण नियमानुसार करे।
उन्होने कहा कि वितरण के समय सभी उचित दर दुकानो पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करे कि दुकार पर ५ से अधिक कार्यधारक एक साथ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारको के बीच गोलाध्निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाये।
इसी के साथ सभी कार्डधारको से भी अनुरोध है कि वह भी इस महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु अपना राशन प्राप्त करते समय अपने मुॅह पर मॉस्क, गमछा, दुपट्टा, रूमाल अवश्य रखे तथा कोविड-१९ महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशो जैसे सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखना, सेनिटाईजर प्रयोग करना, ई-पॉस पर अंगूठा लगाने से पूर्व हाथो का साबुन से अच्छी तरह से धाना आदि का पालन करे।
