Muzaffarnagar: जाम के लिए अब लेनी होगी अनुमति, बिना अनुमति के शराब परोसना कानूनन अपराध
Muzaffarnagar : शराब का सेवन होता पाया गया तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा मैरिज होम संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी साथ ही जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को भी निरस्त कर दिया जाएगा।।
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