Muzaffarnagar: जाम के लिए अब लेनी होगी अनुमति, बिना अनुमति के शराब परोसना कानूनन अपराध
Muzaffarnagar मुजफ्फरनगर। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है। लोग मैरिज होम, होटल व रेस्टोरेंट में समारोह आयोजित करने के लिए बुकिंग पहले ही कर चुके हैं, इन समारोह में बिना अनुमति मेहमानों को शराब अक्सर परोसी जाती है, जबकि बिना अनुमति के शराब परोसना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
शादियों के सीजन को देखते हुए आबकारी विभाग चौकन्ना हो गया है। विभाग के मुताबिक होटल रेस्टोरेंट में समारोह में जांच के लिए टीमें गठित की गई है, जो वहां पर जाकर लाइसेंस चेक करेंगे, लाइसेंस नहीं मिलने पर शराब जप्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग के मुताबिक समारोह में शराब परोसने से पहले लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आवेदन करने का प्रावधान है।
लाइसेंस मिलने के बाद ही आयोजक शराब पार्टी आयोजित कर सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व मैरिज होम में शराब पार्टी आयोजित करने के लिए अकेशनल बार (एफ एल ११) लाइसेंस अनिवार्य है।
लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी द्घद्य११ लाइसेंस प्राप्त किए बिना शराब का सेवन होता पाया गया तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा मैरिज होम संचालक के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं में एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी साथ ही जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा पत्रों को भी निरस्त कर दिया जाएगा।।