सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी करने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)ए का पालन करने का निर्देश दिया है।
इस धारा में सात साल से कम की सजा के आपराधिक मामले में गिरफ्तारी न करने की व्यवस्था दी गई है। यह भी कहा गया है कि पालन न करने पर पुलिस के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चूलाल एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने सरधना (मेरठ) के कल्लू व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए रोक लगाने की मांग मे यह याचिका दाखिल की थी।
उनके खिलाफ सरधना थाने में धारा आईपीसी की 153ए, 295ए एवं आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।