वैश्विक

लोगों की सुविधा के लिए निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती-Gujarat High Court

Gujarat High Court ने मंगलवार को कहा कि लोगों की सुविधा के लिए निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती. अदालत ने यह टिप्पणी आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की नीति के तहत मवेशी बाड़े में रखी गई 30 गायों की मौत पर सुनवाई के दौरान की.

Gujarat High Court न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री और न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की पीठ ने कहा कि नडियाद नगर निगम की जमीन पर गायों के अवशेषों को फेंकने की तस्वीर ‘बहुत व्यथित करने वाली और चौंकाने वाली’ थी. अदालत ने मामले में जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है.

Gujarat High Court ने नडियाद निवासी मौलिक श्रीमाली द्वारा दाखिल अदालत की अवमानना ​​​​की याचिका में दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जो मवेशियों की समस्या को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका से संबंधित थी.

श्रीमाली ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्हें मवेशियों के बाड़े में जानवरों की मौत के बारे में खबर मिली जिसके बाद संभवत: नडियाद नगर निगम की जमीन के एक खुले हिस्से में 30 गायों के अवशेष फेंकने की जानकारी हुई.

Gujarat High Court न्यायमूर्ति शास्त्री ने कहा, “बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला… हमें लगता है कि किसी नीति को विनियमित करने और लागू करने की आड़ में इन निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती. मानव जीवन की सुविधा के लिए, हम ऐसी चीज की अनुमति नहीं दे सकते.”

उन्होंने कहा, “अगर ऐसा हो रहा है तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे. निर्दोष जानवरों को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता. …लोगों की सुविधा के लिए एक भी निर्दोष जानवर की बलि नहीं दी जानी चाहिए…”

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: [email protected]

News-Desk has 20960 posts and counting. See all posts by News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =