Mukhtar Ansari को MP-MLA कोर्ट ने दी जमानत
Mukhtar Ansari जो पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं. आज उनको एक राहत भरी खबर गाजीपुर (Ghazipur) के एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) से मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा मोहम्मदाबाद (Mohammadabad) कोतवाली में दर्ज शस्त्र लाइसेंस के मामले में 50 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत मिली है.
लेकिन अभी वह जेल से बाहर आएंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर अभी कई अन्य मामले भी दर्ज हैं.मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता लियाकत अली ने बताया कि धारा 21/ 25 आर्म्स एक्ट का मामला है. जो मोहमदाबाद कोतवाली में दर्ज था. जिस पर पुलिस का आरोप था कि राइफल और एक डीबीबीएल गन मुख्तार अंसारी के नाम से है और वह उसे अपने पास रखते हैं.
Mukhtar Ansari 2005 से जेल में बंद है और यह मुकदमा अप्रैल 2021 में मोहमदाबाद थाने में दर्ज किया गया था. इस मामले में डीबीबीएल गन के मामले में चार्जशीट विवेकचक के द्वारा भी लगाया गया है. जब इसी डीबीबीएल गन के लाइसेंस पर 1990 में दंडाधिकारी सीबीसीआईडी वाराणसी अशफाक अहमद के द्वारा दर्ज कराया गया था. जिसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया था.
Mukhtar Ansari के वकील ने बताया कि इस मामले में 20 अप्रैल 2015 को जमानत भी हो गई थी फिर उसी डीबीबीएल गन लाइसेंस नंबर पर दोबारा मुकदमा मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराया गया था. जिस पर आज न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गाजीपुर राम सुध सिंह की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के वकील के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया.
कोर्ट द्वारा 50 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उतने ही धनराशि की दो जमानत से संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत देने की बात कही.

