Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar: दस वर्ष पुराने मामले में दीपचंद ग्रेन चेंबर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय शर्मा और लिपिक राकेश कुमार को दोषमुक्त करार

Muzaffarnagar । जिला न्यायालय की एस०सी०एस टी० कोर्ट ने करीब दस वर्ष पुराने मामले में दीपचंद ग्रेन चेंबर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विजय कुमार शर्मा और सहायक लिपिक राकेश कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। वहीं सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक सतपाल शर्मा को एस०सी० एस०टी० एक्ट मामले से मुक्त किया परंतु अन्य मामलों में एक वर्ष के लिए मुचलका पाबंद किया है ।

दीपचंद ग्रेन चेंबर इंटर कॉलेज, मुजफ्फरनगर के सहायक अध्यापक पवन कुमार भारतीय ने वर्ष 2013 में धारा 156 (3) के अंतर्गत अपने ही विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार शर्मा, प्रधान लिपिक सतपाल शर्मा और सहायक लिपिक राकेश कुमार के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के साथ ही मारपीट धमकी देने आदि के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।

एस०सी०एस०टी एक्ट की विशेष अदालत के विद्वान न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य देखे और बहस सुनी । अभियुक्त पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा, अनिल जिंदल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और बहस पर गौर करते हुए तीनों अभियुक्तों को एस०सी०एस०टी० एक्ट मामले से पूरी तरह दोषमुक्त पाया।

अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता मोहित शर्मा ने बताया प्रधानाचार्य विजय कुमार शर्मा और सहायक लिपिक राकेश कुमार को एस०सी०एस०टी० एक्ट सहित अन्य सभी मामलों में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया है जबकि तत्कालीन प्रधान लिपिक सतपाल शर्मा को आंशिक रूप से दोषी पाया गया, परंतु न्यायालय ने उनकी अधिक आयु को देखते हुए एक वर्ष के प्रोबेशन पर रिहा किया ।

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: [email protected]

News-Desk has 20973 posts and counting. See all posts by News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 2 =