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मुजफ्फरनगरःएसएसपी ने पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चलाया अपराधियों के खिलाफ जोरदार अभियान

मुजफ्फरनगर। एसएसपी अभिषेक यादव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध होकर अपराध व अपराधियों के खिलाफ जोरदार अभियान चला रहे हैं। पुलिस द्वारा इसी नीति के चलते जिले के 14 लोगों को जिला बदर किया गया है ।

जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उधर एसएसपी अभिषेक यादव भी पंचायत चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के हरसंभव प्रयासों में लगे हुए हैं। बड़े पैमाने पर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। जिसके चलते अभी तक जनपद के कई थाना क्षेत्रों में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शराब के तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

बुधवार को एसएसपी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 14 शातिर बदमाशों को जिला बदर किए जाने का फरमान सुनाया है। एसएसपी अभिषेक यादव ने थाना शाहपुर क्षेत्र के शत्रु पुत्र बलजोर व जितेंद्र पुत्र राजवीर, खतौली थाना क्षेत्र के राजवीर पुत्र भंवर सिंह, भालू उर्फ श्रवण पुत्र वेदपाल, बुढाना कोतवाली क्षेत्र के दानिश पुत्र खालिद, दीन मौहम्मद उर्फ दीनू पुत्र यूनुस, भूरा पुत्र यामीन, तथा मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गुलफाम पुत्र इदरीश, प्रवीण पुत्र ब्रह्मपाल, सुभाष उर्फ डॉन उर्फ पहलवान पुत्र देशराज, बिल्लू पुत्र हरपाल, राहुल पुत्र पप्पू, दीपक पुत्र चरण सिंह तथा मनोज पुत्र चरण सिंह को जिला बदर किया है।

मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि जनपद में आगामी दिनां में डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयन्ती, ईद-उल-फितर, बुद्व पुर्णिमा तथा ईदुजुहा (बकरीद) आदि अन्य त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है, व विभिन्न विद्यालयों/विश्व विद्यालयों एवं संस्थाओं की प्रतियोगी/सामान्य तथा तकनीकी/गैर तकनीकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है। साथी ही विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवॉछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।

इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते हुए त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन-२०२१ की सुचिता को प्रभावित कर सकते है तथा चुनाव में लोगो व लोकतांत्रिक अधिकार को डरा धमाकर या प्रलोभिन कर मतदान को प्रभावित कर सकते है। चूकि यह जनपद एक अति संवेदनशील जिला है, विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रादायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस(कोविड-१९) से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु जनपद में वैक्सीन लगाये जाने (टीकाकरण अभियान) का कार्यक्रम भी चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सर्म्पूण जनपद के २१ थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में ०२ जून २०२१ तक धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-१८८ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

 

News Desk

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