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समस्त होटलों/रेस्टोरेन्टो/वेल्डिंग दुकानों/वाहनों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच करेंगे अधिकारी

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी ने कहा कि घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की आपूर्ति में भारत सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। अतः ऑयल कम्पनियों के साथ-साथ जिला प्रशासन का भी यह दायित्व है कि घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का सम्यक वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कतिपय स्थलों पर घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का कॉमर्शियल उपयोग कर उनका दुरूपयोग किया जा रहा है, जो द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश-2000 का उल्लंघन है 

आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है। घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 5162ध्आ0पू0रा0-एल0पी0जी0-59ध्2006 दिनांक 11.11.2020 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 के निर्देशों के क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त उपजिलाधिकारीध्क्षेत्रीय खाद्य अधिकारीध्पूर्ति निरीक्षकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने तहसीलध्क्षेत्रान्तर्गत समस्त होटलों/रेस्टोरेन्टो/वेल्डिंग दुकानों/वाहनों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी,

मुजफ्फरनगर सम्पूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर में समस्त होटलों/रेस्टोरेन्टों/वेल्डिंग दुकानों/वाहनों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस के दुरुपयोग की जांच करेंगे।

यदि कहीं किसी भी जगह घरेलू गैस के दुरूपयोग का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो समस्त सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3ध्7 एवं आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु जांच के समय निम्नलिखित कार्यवाहियां अमल में लायी जायेंगी

1. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गैस एजेन्सियों द्वारा बुकिंग के क्रम में ही घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाए।
2. गैस एजेन्सियों पर आमद होने वाले लोड का सत्यापन कराया जाए तथा एजेन्सियों के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सिलेण्डरों के सापेक्ष वितरित सिलेण्डरों का सत्यापन कराया जाए। यदि उनमें नियम विरुद्ध कोई तथ्य पाया जाए, तो सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाए।
3. गैस एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के वितरण का रैण्डम सत्यापन किया जाए, जिसमें इस तथ्य का भी सत्यापन हो कि घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की निर्धारित मात्रा व मूल्य पर डिलीवरी सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा की जा रही है अथवा नहीं।

4. बांट-माप निरीक्षक के साथ गैस एजेन्सियों पर विक्रय हेतु रखे गये सिलेण्डरों एवं हॉकरों द्वारा होम डिलीवरी हेतु ले जाये जा रहे अथवा उपभोक्ताओं को डिलीवरी किये जा रहे सिलेण्डरों की जांच भी की जाए।

5. जांच में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डिलीवरी हेतु एजेन्सियों पर उपलब्ध सिलेण्डरों तथा हॉकरों द्वारा होम डिलीवरी हेतु ले जाये जा रहे सिलेण्डरों की सील प्दजंबज है अथवा नहीं।

6. होटलों, रेस्टोरेन्टों, वेल्डिंग दुकानों एवं वाहनों आदि में घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के दुरुपयोग रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाए, जिसमें घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का दुरुपयोग करने वाले एवं कॉमर्शियल उपयोग हेतु उक्त सिलेण्डरों की आपूर्ति करने वाले एजेन्सीध्हॉकरों के विरुद्ध भी नियम संगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होन कहा कि उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराई जाये। यह अभियान सतत् रूप से चलाया जाये। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

News Desk

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