उत्तर प्रदेश

Pratapgarh: राजाभैया पर अभद्र टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज कोर्ट में तलब

Pratapgarh जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराजप्रताप सिंह उर्फ राजाभैया पर अभद्र टिप्पणी करने में मंझनपुर विधायक और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज को एमपी, एमएलए कोर्ट ने समन जारी कर तलब किया है। कोर्ट में 12 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।

नसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराजप्रताप सिंह, जिन्हें राजाभैया के नाम से भी जाना जाता है, पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मंझनपुर विधायक और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने मंझनपुर विधायक और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज को एमपी, एमएलए कोर्ट में समन जारी किया है और 12 फरवरी को सुनवाई के लिए तालाबंदी कियी गई है।

रघुराजप्रताप सिंह, जिन्हें राजाभैया के नाम से लोकप्रियता हासिल है, एमपी, एमएलए कोर्ट में वर्ष 2019 में इस मामले को लेकर परिवाद दाखिल कर चुके हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कुंडा और बाबागंज की जनसभाओं में अभद्र टिप्पणी की थी

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराजप्रताप सिंह उर्फ राजाभैया ने एमपी, एमएलए कोर्ट में वर्ष 2019 में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कुंडा और बाबागंज की जनसभाओं में अभद्र टिप्पणी की।

इससे राजनैतिक छवि धूमिल हुई है। राजाभैया ने मानहानि का दावा करते हुए पूर्व मंत्री को तलब करने की मांग की थी। कुमुद उपाध्याय की एमपी, एमएलए कोर्ट ने कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा के नगरेगा खुर्द निवासी इंद्रजीत सरोज को 12 फरवरी को कोर्ट में तलब किया है।

 

News-Desk

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