जनपद में १४ मई २०२१ तक धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत
मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगी/सामान्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही है
आगामी दिनों में होली, डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, रामनवमी, महावीर जयन्ती, ईद-उल-फितर आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवॉछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है।
इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस(कोविड-१९) से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु जनपद में आज से व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए वैक्सीन लगाये जाने (टीकाकरण अभियान) का कार्यक्रम भी चल रहा है।
इस परिप्रेक्ष्य में सर्म्पूण जनपद के २१ थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में १४ मई २०२१ तक धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-१८८ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।