गौतमबुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारी के खिलाफ FIR से पहले सुनना होगा पक्ष, डॉ. राहुल वर्मा को मिली राहत

Allahabad High Court ने डॉ. राहुल वर्मा को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्य से जुड़े कथित अपराध में एफआईआर का आदेश देने से पहले उसका पक्ष सुनना जरूरी है। अदालत ने BNSS की धारा 175(4) के तहत मिली वैधानिक सुरक्षा की अनदेखी को गंभीर माना और 12 अगस्त 2026 का मजिस्ट्रेट आदेश रद्द कर दिया।

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