Aligarh के 13 साल पुराने गोलीकांड में फैसला, दो भाइयों को 7-7 साल की जेल; तीसरे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत
Aligarh गांधीपार्क थाना क्षेत्र के 13 साल पुराने गोलीकांड में अदालत ने नीरज वार्ष्णेय और कुशल वार्ष्णेय को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले के तीसरे आरोपी देवेंद्र वार्ष्णेय की 26 नवंबर 2025 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि वादी और आधी राज्य कोष में जमा करने का आदेश दिया है।
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