अदालत का फैसला

उत्तर प्रदेश

Aligarh के 13 साल पुराने गोलीकांड में फैसला, दो भाइयों को 7-7 साल की जेल; तीसरे आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत

Aligarh गांधीपार्क थाना क्षेत्र के 13 साल पुराने गोलीकांड में अदालत ने नीरज वार्ष्णेय और कुशल वार्ष्णेय को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले के तीसरे आरोपी देवेंद्र वार्ष्णेय की 26 नवंबर 2025 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि वादी और आधी राज्य कोष में जमा करने का आदेश दिया है।

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उत्तर प्रदेश

Agra- 27 साल बाद आया ‘सुअर चोरी’ केस का फैसला! गवाह अदालत से गायब, पुलिसकर्मी भी नहीं पहुंचे; साक्ष्य नहीं मिले तो आरोपी किशन बरी

Agra के 1998 के सुअर चोरी मामले में 27 साल बाद अदालत का फैसला आया और थाना सदर क्षेत्र के गुम्मट रोड निवासी आरोपी किशन को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। प्राथमिकी के अनुसार, 2 मई 1998 को ईदगाह के कुतलूपुर निवासी चंद्रमोहन ने आरोप लगाया था कि ऑटो से आए तीन युवकों ने उनका सुअर चोरी कर लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन सुनवाई के दौरान वादी, चश्मदीद गवाह, विवेचक और अन्य पुलिसकर्मी अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं हुए। एक गवाह अदालत पहुंचा, लेकिन वह अपने बयान से मुकर गया। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त साक्ष्यों के साथ साबित नहीं कर सका। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आतिफ सिद्दीकी की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी किशन को बरी कर दिया। यह मामला एक बार फिर रेखांकित करता है कि आपराधिक मुकदमे में केवल आरोप या प्राथमिकी पर्याप्त नहीं होती; अदालत में विश्वसनीय गवाही और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर ही दोष सिद्ध किया जा सकता है।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में बड़ा फैसला, सगे भाई सुखपाल को उम्रकैद; अदालत ने कहा- ‘राम जैसे भाई की हत्या जघन्य अपराध’

Muzaffarnagar शाहपुर के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अदालत ने मृतक के सगे भाई सुखपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 22 अप्रैल 2023 का है, जब खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार विरोध के बाद तेजवीर के साथ मारपीट की गई और सुखपाल ने उनके ऊपर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। 12 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई। अदालत ने भाई की हत्या को लेकर इसे जघन्य अपराध बताते हुए गंभीर टिप्पणी भी की। आगे की विधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार जारी रहेगी।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar कोर्ट का 12 साल पुराने पवन हत्याकांड में बड़ा फैसला, चार दोषियों को फांसी; 20 राउंड फायरिंग से दहला था कांधला

Muzaffarnagar की अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) तृतीय की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को वर्ष 2014 के चर्चित पवन हत्याकांड में रामवीर, राजीव उर्फ छोटू, राहुल उर्फ बोसी और हरेन्द्र को हत्या का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। चारों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत मृत्युदंड के अलावा धारा 147 में दो वर्ष, धारा 148 में तीन वर्ष, धारा 307/149 में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 452 में सात वर्ष और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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उत्तर प्रदेश

Aligarh: साले की गोली मारकर हत्या में बहनोई को उम्रकैद

Aligarh दौरान-ए-सत्र परीक्षण मोनू जमानत पर बाहर आ गया था। पिछले वर्ष 28 फरवरी को उसकी मौत हो गई। अब अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पर प्रदीप को दोषी करार देकर उम्रकैकद व बाइस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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