10 year sentence

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी की 10 साल की सजा रखी बरकरार, कहा—पीड़िता की भरोसेमंद गवाही पर्याप्त

Allahabad High Court ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी की 10 साल की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता की विश्वसनीय गवाही दोषसिद्धि का पर्याप्त आधार हो सकती है। अदालत ने मेडिकल जांच में चोट न मिलने और प्राथमिकी में देरी को अपने आप में गवाही खारिज करने का निर्णायक आधार मानने से इनकार किया।

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