Agra: पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड
Agra कहा कि पिता की ईंटों के ढेर पर गिरकर सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। लेकिन एडीजीसी मधु शर्मा ने दलील दी कि परिस्थितियों को देखते हुए और साक्ष्यों के आधार पर पिता की हत्या सुनील ने की है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि न्याय को विवेचक की त्रुटियों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। विवेचक ने विवेचना में काफी लापरवाही बरती है।
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