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उत्तर प्रदेश

Agra: पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का अर्थदंड

Agra कहा कि पिता की ईंटों के ढेर पर गिरकर सिर में चोट लगने से मौत हुई थी। लेकिन एडीजीसी मधु शर्मा ने दलील दी कि परिस्थितियों को देखते हुए और साक्ष्यों के आधार पर पिता की हत्या सुनील ने की है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि न्याय को विवेचक की त्रुटियों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। विवेचक ने विवेचना में काफी लापरवाही बरती है।

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उत्तर प्रदेश

Agra: अप्राकृतिक कृत्य करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Agra बेटे की चीख-पुकार सुनकर वह और उनका भतीजा आरोपी के घर पहुंचे। उन्हें देख आरोपी सोनू उनके बेटे को लहूलुहान अवस्था में छोड़ कर भाग गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पुष्टि के लिए वादी, पीड़ित सहित सात गवाह अदालत में पेश किए गए।

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उत्तर प्रदेश

Agra: बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी भानु दोषी

Agra मामला थाना एत्माद्दौला क्षेत्र का है। 16 जून 2018 की शाम ढाई साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी। तभी भानु बालिका को उठा ले गया। बालिका के चीखने पर भानु भाग गया। पिता ने तहरीर दी। इस पर दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

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