Agra: बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी भानु दोषी
Agra विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने अबोध बालिका से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोपी भानु को दोषी पाया। उसे कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामला थाना एत्माद्दौला क्षेत्र का है। 16 जून 2018 की शाम ढाई साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी। तभी भानु बालिका को उठा ले गया। बालिका के चीखने पर भानु भाग गया। पिता ने तहरीर दी। इस पर दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।