Allahabad High Court ने आरोपी सीओ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया , महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी
प्रकरण की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने कहा कि सीओ को उस महिला जज की अदालत में पेश होकर माफी मांगनी होगी, जहां उन्होंने हेकड़ी दिखाई थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तक स्थगित कर सीओ ठाकुरद्वारा को महिला जज की अदालत में पेश होकर उनसे माफी मांगने की मोहलत दी है।
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