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इनकार :गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वसूली को विनियमित करने का अधिकार-Supreme court

Supreme court: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 31 मई को दिल्ली सरकार के डीओई द्वारा जारी अप्रैल और अगस्त 2020 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह पर रोक लगायी गयी थी।

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गृह मंत्रालय का राज्यों को सख्त निर्देश: पूर्णबंदी खोलते समय अति महत्त्वपूर्ण’ पांच रणनीतियां अपनाए

गृह सचिव ने कहा कि संक्रमण से निपटने के लिए अनुकूल व्यवहार की नियमित निगरानी की जरूरत है, ताकि खामियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार में मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, सामाजिक दूरी और बंद स्थलों का हवादार होना सुनिश्चित करना शामिल है।

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बच्चे की जान बचाने के लिए 280 किलोमीटर साइकल चलाकर पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने दिया ‘1,000 रुपये का इनाम’

लेकिन राज्य में लॉकडाउन के कारण आनंद अपने बेटे को चिकत्सीय जांच के लिए और दवाई का प्रबंध नहीं कर पा रहे थे। आनंद ने कहा कि बेंगलुरु के डॉक्टर ने उनकी साइकिल से आने की बात पता चलने पर उन्हें 1,000 रुपये का इनाम दिया।

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सभी अनएडेड स्कूल बच्चों से वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने

इस आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई भी शुल्क नहीं लेना है। स्कूल लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं। साथ ही परिवहन शुल्क भी नहीं लेने को कहा गया था। 

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