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इनकार :गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वसूली को विनियमित करने का अधिकार-Supreme court

Supreme court: उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 31 मई को दिल्ली सरकार के डीओई द्वारा जारी अप्रैल और अगस्त 2020 के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके जरिए वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह पर रोक लगायी गयी थी।

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दिल्ली: निजी स्कूलों को शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार

31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने 450 निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘एक्शन कमेटी अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अनएडेड स्कूलों को ऐसा करने से रोकें।

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सभी अनएडेड स्कूल बच्चों से वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने

इस आदेश में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई भी शुल्क नहीं लेना है। स्कूल लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वार्षिक और विकास शुल्क ले सकते हैं। साथ ही परिवहन शुल्क भी नहीं लेने को कहा गया था। 

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