DICGC का निर्देश: फेल हो चुके को-ऑपरेटिव बैंकों के डिपोजिटर्स को मिलेगा इंश्योरेंस
DICGC: जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पिछले महीने यह सुनिश्चित करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी कि खाताधारकों को आरबीआई द्वारा बैंकों पर स्थगन लागू करने के 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक मिल जाए।
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