मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई 15 लाख रुपए की राशि वापस करने का निर्देश-Telangana High Court
Telangana High Court मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली की खंडपीठ ने हाल ही में पारित आदेश में सभरवाल को फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर सरकार द्वारा स्वीकृत 15 लाख रुपए वापस करने का निर्देश दिया।
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