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Haryana: नूंह में कुआं पूजन के दौरान पथराव, पुलिस कार्रवाई करने की मांग

Haryana  पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि राम अवतार की शिकायत पर नूंह थाने में अज्ञात संदिग्धों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की कर ली गई है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक बैठक हुई और अब स्थिति नियंत्रण में है.

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