Muzaffarnagar News: जन सूचना अधिकारियों का प्रथम दायित्व नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना हैः सूचना आयुक्त
Muzaffarnagar News: अगर वांछित सूचना का कुछ भाग छूट प्राप्त की श्रेणी में है और कुछ भाग प्रकटन से छूट प्राप्त नही है तो छूट प्राप्त सूचना को अलग कर शेष भाग की सूचना नियमानुसार दी जायेगी और अशतः सूचना के सम्बन्ध में आवेदक को प्रारूप ८ पर नोटिस दी जायेगीं। उन्होने बताया कि यदि परीक्षण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि सूचना नही दी जा सकती तो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदन निरस्त करने की सूचना आवेदक को दी जानी चाहिए। इसके अस्वीकृति का कारण अधिनियम की धारा व नियम का उल्लेख करना होगा।
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