Guwahati: महिला नेता ने उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, कांग्रेस नेता श्रीनिवास को झटका
भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी को उनकी पूर्व सहयोगी के उत्पीड़न मामले में राहत नहीं मिली है. महिला नेता ने श्रीनिवास पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गुवाहाटी हाई कोर्ट (Guwahati High Court) ने महिला नेता द्वारा आईपीसी की धारा 509/294/341/352/354/354 ए (iv)/506 के तहत दायर मामले में अभी के लिए अंतरिम संरक्षण से इनकार किया है.
श्रीनिवास बी वी ने बुधवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख किया और अपने पूर्व सहयोगी द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दायर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी.
श्रीनिवास ने दिसपुर थाने में आरोपित प्राथमिकी के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना की है. इसमें आग्रह किया था कि कोर्ट, केस नंबर 692/2023 के साथ-साथ असम पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी कठोर कदम/कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दे.
इस पर अदालत ने कहा ‘इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि धारा 164 Cr.P.C के तहत पीड़ित महिला के बयान सहित केस डायरी का अवलोकन याचिकाकर्ता की अंतरिम प्रार्थना पर न्यायोचित निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक है.’ कोर्ट ने असम पुलिस से भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ दर्ज मामले की केस डायरी 2 मई को जमा करने के लिए कहा है.
असम पुलिस ने श्रीनिवास को नोटिस भेज कर उसे 2 मई को गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) मोइत्रयी डेका के सामने पेश होने के लिए कहा है. पेश न होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा.
असम प्रदेश युवा कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंगकिता दत्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. अंगकिता दत्ता ने कहा कि पहले मैं इस मामले को कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सुलझाना चाहती थी.